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R. खबर, जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस (Terror Funding Case) में दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कोर्ट से यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी। यासीन मलिक (Yasin Malik) को एनआईए की कोर्ट ने 19 मई को दोषी ठहराया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले यासीन मलिक (Yasin Malik) की और से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने की बात स्वीकार की गई थी। मलिक के ऊपर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के अंतर्गत भी आरोप तय किए गए थे।
एएनआई ने एडवोकेट उमेश शर्मा के हवाले से कहा है कि कोर्ट ने यासीन मलिक को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही 10 अलग अपराधों में 10 साल की भी सजा सुनाई है। साथ ही यासीन मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।