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लघु सीमांत कृषकों को होगा 3.40 लाख रुपए का भुगतान

15 हजार किसानों को मिलेगा डिग्गी पर अनुदान

खाजूवाला, मुख्यमंत्री के कृषि बजट घोषणा के मिशन-1 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में डिग्गियों के निर्माण के लिए 15 हजार किसानों को अनुदान से लाभान्वित किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2022-23 में बीकानेर जिले को 1 हजार 110 डिग्गियों के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। नहरी जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग के लिए डिग्गी निर्माण योजनांतर्गत लाभान्वित किसानों में न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। लघु एवं सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना से दी जाएगी। कृषि अधिकारी सुरेन्द्र मारू ने बताया कि डिग्गी पर देय अनुदान राशि लघु एवं सीमांत कृषक के लिए लागत का 85 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए देय होगी। अन्य कृषकों के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए देय होगी।

भराव क्षमता 4 लाख लीटर होना जरूरी:-

कृषि अधिकारी मारू ने बताया कि अनुदान के लिए डिग्गी के न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर की होना जरूरी है। राज किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्र लक्ष्य से 1.5 गुणा से अधिक होने पर लॉटरी द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण ऑनलाइन कृषि आयुक्तालय स्तर से ही किया जाएगा। प्री-वेरीफिकेशन होने व प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कार्य शुरू करने वाले कृषक ही अनुदान के लिए पात्र होंगे। प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व कार्य शुरू करने या डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान दे नहीं होगा।

न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि हो:-

अधिकारी मारू ने बताया कि सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत कृषि विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से राज कृषि साथी पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। आवेदनकर्ता कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।

ये दस्तावेज जरूरी:-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर अपनी एसएसओ आइडी के माध्यम से लॉगइन कर जन आधार कार्ड संख्या द्वारा ई-प्रपत्र में आवेदन पत्र को भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज में आवेदक की फोटो, नवीनतम जमाबंदी, राजस्व विभाग द्वारा प्रदत स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित प्रति, लघु सीमांत कृषक का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। आवेदन करते समय कृषक को जिस खेत में डिग्गी पर अनुदान लेना है। उस चक का नाम भी इंद्राज करना आवश्यक है।