बीकानेर, संभाग के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल तथा समस्त सरकारी व निजी कार्यालय परिसरों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने के लिए प्रण लिया है। शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों के 100 गज परिधि में तंबाकू उत्पादों के विक्रय तथा परिसर में तंबाकू का उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन ने सोमवार को राज्य सरकार के तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला के दौरान यह निर्देश दिए। कार्यालय संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन तथा सामाजिक संस्था एसआरकेपीएस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला मे संभागीय आयुक्त ने बताया की संभाग स्तर पर संचालित नवाचार “मन्सा” यानी कि मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज का उद्देश्य भी तभी पूरा होगा जब बीकानेर संभाग तंबाकू मुक्त होगा।
संबंधित जिले के शिक्षा व विभाग के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त स्कूल, तंबाकू मुक्त परिसर बने। इसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, कोई भी तंबाकू का उपयोग नहीं करें। उन्होंने संभाग के सभी सरकारी कार्यालयों में इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
डेयरी बूथ पर तंबाकू उत्पाद मिलने पर रद्द होगा लाइसेंस :-
संभागीय आयुक्त ने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड, डेयरी बूथ पर किसी भी स्थिति में तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं हो। इसके लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएं। यदि डेयरी बूथ पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय पाया जाता है, तो इसका लाइसेंस अविलंब रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताएं।
एसआरकेपीएस के सचिव राजन चौधरी ने सरकार स्तर पर एडवोकेसी द्वारा तंबाकू व्यापार को मदिरा व्यापार की तरह लाइसेंसिंग के अंतर्गत लाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आने वाले कुछ वर्षों में सामान्य दुकानों से तंबाकू की उपलब्धता समाप्त हो सके।